मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बजट में इन कलाकारों की पीड़ा को समझते हुए भविष्य में विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए इनका पुख्ता प्रबंध पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के नाम से एक पेंशन योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसमें ऐसे कलाकारों को कुछ पात्रता मानदंडों के आधार पर प्रति माह 10 हजार रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।
वहीं लोक परपंराओं को लोकप्रिय बनाने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की जाएगी, जो गूगा, रसिया, धमाल, खोड़िया, लूर और घूमर जैसे हरियाणवी लोक नृत्य रुपों और रागिनी, लोक गीत, आल्हा, चमोला, ऊदल और बेहरे ताबिल जैसे संगीत रुपों को बढ़ावा देगी। इन लोक कला रुपों में युवा कलाकारों को बढ़ावा देने और वित्त पोषण के लिए रणनीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन होगा।इस पेंशन योजना का लाभ गायन, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला और मूर्तिकला जैसे क्षेत्रों के कलाकारों का एक निश्चित आयु में आय का नियमित स्रोत बंद होने और पात्रता पूरी करने पर मिलेगा।
कोरोना काल में पत्रकारों की तर्ज पर की गई पेंशन देने की मांग
हरियाणा मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के पूर्व निदेशक एवं रंगकर्मी विश्वदीपक त्रिखा ने जरूरतमंद कलाकारों के लिए पेंशन योजना पर शुरू करने का बजट में प्रस्ताव रखने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि करोना काल में हरियाणा के कलाकारों ने एक संगठन बनाकर हरियाणा के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तर्ज पर कलाकारों के लिए भी पेंशन योजना शुरू करने की मांग की थी और मुख्यमंत्री को जिला मुख्यालय से डीसी के माध्यम से ज्ञापन भेजे गए थे।
विभाग में हरियाणा के पांच हजार कलाकार पंजीकृत, एक हजार पेंशन पात्र
हरियाणा के कला एवं संस्कृति विभाग में इस समय करीब पांच हजार कलाकार पंजीकृत बताए गए हैं। इनमें से करीब एक हजार कलाकार इस समय पेंशन पात्र बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की आज के बजट में इस घोषणा से इनके लिए और पेंशन के करीब पहुंच रहे अन्य कलाकारों के लिए बड़ी और सुखद खबर है। वहीं हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन ने इस पेंशन योजना को शुरू करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा सुरक्षा
पीपीपी के सत्यापित डाटा के आधार पर 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता दी जाएगी। 6 साल आयु तक 1 लाख, 6 से 18 साल तक 2 लाख, 18 से 40 साल तक 5 लाख, 40 से 50 साल आयु तक मृत्यु या स्थाई द्वियांगता होने पर 2 लाख रुपये की मदद की जाएगी। इसमें 18 से 40 आयु तक के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाले 2 लाख राशि भी शामिल होगी।
स्वास्थ्य
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