Sonipat: युवती की गला घोंटकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, यूपी के मुजफ्फरनगर से बहका कर लाया था


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– फोटो : google

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हरियाणा के सोनीपत में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से युवती को बहकाकर लाने के बाद हत्या करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

ज्ञान नगर, सोनीपत में किराये के मकान में रहने वाली युवती का 9 मार्च, 2019 कमरे से शव बरामद हुआ था। जबकि युवती के साथ रहने वाला युवक गायब था। युवती की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव बसेडा निवासी समरीन (18) के रूप में हुई थी।

समरीन के भाई आस मोहम्मद ने 10 मार्च, 2019 को युवती की पहचान करने के बाद पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी बहन करीब एक साल से लापता थी। बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने बसेडा चौकी में लिखवा दी थी। बाद में पता चला कि गांव का ही रहने वाला अमित उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।

अब उन्हें उनकी बहन की मौत की सूचना मिली है। आस मोहम्मद का आरोप था अमित ने ही उनकी बहन की हत्या की है। युवती की हत्या के बाद से अमित गायब था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर अमित की तलाश शुरू कर दी थी।

पुलिस को जांच में पता चला था कि अमित चार माह से ज्ञान नगर में किराये के मकान में समरीन के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहा था। तत्कालीन ओल्ड चौकी प्रभारी रामकुमार की टीम ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पुलिस को बताया था कि समरीन किसी से मोबाइल पर बात करती थी।

जिसे लेकर उनकी कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के दौरान उसने मफलर से गला घोंटकर समरीन की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर मफलर बरामद कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने अमित को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।



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