Two young men and women ran away with gold jewelery and cash on the pretext

Sonypat News: युवक को चाकू मारने के दोषी दो भाइयों समेत चार को पांच पांच साल का जुर्माना


संवाद समाचार एजेंसी, सोनीपत

अपडेटेड शुक्र, 24 फरवरी 2023 01:55 पूर्वाह्न IST

सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी. गोयल की अदालत ने युवक को चाकुओं से घायल करने के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल का मुकदमा व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी।

गांव चिरस्मी रोहित ने 26 अप्रैल, 2021 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि उनके गांव के दोस्त सचिन की शादी हुई थी। 25 अप्रैल 2021 को रात करीब साढ़े 10 बजे वह सचिन के घर के सामने डीजे पर नाच रहा था। गांव के रवि टाइगर, उसका भाई नया सटीक मीनाव, भविष्य का गहरा भूत और सागर गहरा डालडा भी नाच रहे थे। डांस के दौरान शराब के नशे में रवि ने शराब के नशे में शाम करना शुरू कर दिया था। रवि के भाई ने फ्यूचर और सागर को भी पछाड़ना शुरू कर दिया है। आरोप है कि भविष्य और सागर ने उसे पीछे से पकड़ लिया और रवि व नए ने चाकू से उस पर वार किया। झ्म की आवाज सुनकर लोग बचते हैं। उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। परिजनों ने घायल को गन्नौर के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती विवरण दिया था, जहां स्नैप ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया। पुलिस ने रोहित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे आर.पी. गोयल की अदालत ने चारों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने चारों दोषियों को पांच-पांच साल की सजा व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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